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Air India की बड़ी लापरवाही पर DGCA का एक्शन, बिना Permit उड़ान भरने पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना

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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर वैध एयरवर्थनेस परमिट के बिना आठ बार एयरबस विमान उड़ाने के लिए 110,350 अमेरिकी डॉलर (लगभग 1 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। एक गोपनीय आदेश के अनुसार, डीजीसीए का कहना है कि इस चूक से एयरलाइन पर जनता का भरोसा और कम हुआ है। यह जुर्माना एयरबस ए320 विमान से संबंधित है, जिसने 24 और 25 नवंबर को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के बीच कई मार्गों पर अनिवार्य एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (एआरसी) के बिना यात्रियों को यात्रा कराई। एआरसी नियामक द्वारा विमान के सुरक्षा और अनुपालन जांच उत्तीर्ण करने के बाद प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।

दिसंबर में रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई घटना की एयर इंडिया द्वारा की गई आंतरिक जांच में प्रणालीगत विफलताओं की ओर इशारा किया गया और एयरलाइन की अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया गया। 5 फरवरी को जारी एक गोपनीय दंड आदेश में, भारतीय अधिकारियों ने एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को बताया कि इस घटना ने “जनता के विश्वास को और कमज़ोर किया है और संगठन के सुरक्षा अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एयर इंडिया के संयुक्त महानिदेशक मनीष कुमार ने विल्सन का जिक्र करते हुए लिखा, एयर इंडिया की ओर से उत्तरदायी प्रबंधक उपरोक्त चूक के लिए दोषी पाया गया है। एयरलाइन को 30 दिनों के भीतर 1 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है।

यह नियामक कार्रवाई एयर इंडिया की भीषण विमानन दुर्घटना के बाद कड़ी निगरानी में आई है, जिसमें पिछले साल जून में अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद बोइंग ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया की एयरबस दुर्घटना की जांच में पायलटों को भी आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में पाया गया कि आठों उड़ानों के पायलटों ने उड़ान भरने से पहले मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली इस एयरलाइन को हाल के महीनों में आपातकालीन उपकरणों की उचित जांच के बिना विमान संचालन और अन्य ऑडिट संबंधी कमियों के लिए डीजीसीए से चेतावनी भी मिली है।

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