उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था हो जाने से जो अधिकारी/कर्मचारी स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने पर उसे अपने कार्यक्षेत्र की वस्तुस्थिति की जानकारी सरलतापूर्वक प्राप्त हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के समय उनके कार्यावधि में हुए अवैध निर्माण का पता सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाने पर दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित होगी।
CS आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आवास एवं शहरी नियोजन, द्वारा देश के अन्य राज्यों यथा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब तथा कर्नाटक द्वारा घोषित अनाधिकृत काॅलोनियों के नियमितीकरण हेतु जारी गाइड लाइन के अध्ययनोपरांत प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक गाइड लाइन बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित नीति के प्रस्तुतीकरण पर आवश्यक निर्देश दे रहे थे।
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