उत्तर प्रदेश के CS राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि अनाधिकृत विकसित काॅलोनियों में रहने वाले लोगों की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न होने की व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए अनाधिकृत विकसित काॅलोनियों का नियमितीकरण कराये जाने हेतु नीति का निर्धारण नियमानुसार कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें।
उन्होंने कहा कि निर्धारित कट-आॅफ-डेट के उपरान्त अनाधिकृत काॅलोनियों का विकास कतई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा होने की स्थिति पर प्राधिकरण तथा सम्बंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाये।
CS ने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्राधिकरण में स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से चार्ज हस्तान्तरण के समय गूगल मैप पर उनके कार्यक्षेत्र में स्थित भूमि पर अवैध काॅलोनियां विकसित होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त किया जाये।
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