
Chaddha ने कहा, रीट्वीट मानहानि नहीं
Chaddha (राघव चड्ढा) आप नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को केवल रीट्वीट करने के कारण उन्हें आपराधिक मामले में शामिल नहीं किया जा सकता।
उन्होंने दावा किया एक रीट्वीट से मानहानि का अपराध नहीं बन सकताl
आप नेता राघव चड्ढा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाईl
अरुण जेटली मानहानि मामले में आप नेता राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की हैl
अर्जी में राघव ने इस मामले में जल्द सुनवाई और आरोपों को रद्द करने की मांग की हैl
सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 11 सितंबर को करेगाl
बता दें कि इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैंl
आप नेता राघव चड्ढा के द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ये मामला ट्वीट से जुडा है और ये आपराधिक मानहानि का केस नहीं हैl
उन्होंने बस ट्वीट को रीट्वीट किया थाl
ये आईट एक्ट के दायरे में है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई अक्टूबर तक टाल दी है.
Chaddha के वकील ने निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त करने की मांग कीl
जिसमें जेटली द्वारा उनके तथा पांच अन्य के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि में उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया था।
Chaddha की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि पूरी शिकायत इलेक्ट्रानिक रूप से डाउनलोड रिकार्ड और एक समाचार पर आधारित हैl
और भादंसं के तहत मानहानि का अपराध नहीं बनता है।
उन्होंने कहा कि अगर यह इलेक्ट्रानिक रिकार्ड है तो यह सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के दायरे में होगा।