
40 दुकानदारों पर 6.66 लाख जुर्माना
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया। जनवरी 2025 में अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने 40 मामलों में फैसला सुनाया। दोषी दुकानदारों पर 6 लाख 66 हजार रुपये का जुर्माना लगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 30 दिन में जुर्माना न भरने वालों के खिलाफ भू-राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी होगा। फरवरी में अब तक 41 नए खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सिरौलीगौसपुर तहसील में संदिग्ध टाटा नमक के डीएल बैच से 50 किलो नमक जब्त कर नष्ट किया गया। इसकी कीमत 1500 रुपये थी। साथ में 10 किलो रसगुल्ला और 5 किलो पनीर भी नष्ट किया गया।
बासी मिठाइयां मिलीं फतेहपुर तहसील में बूंदी लड्डू का नमूना लेने के दौरान बासी मिठाइयां मिलीं। 30 किलो बालूशाही, 10 किलो जलेबी और 5 किलो रंगीन बूंदी को मौके पर नष्ट कर दिया गया। इसी तहसील में नेपाल से आया सम्पूर्ण ब्रांड का रिफाइंड सोयाबीन तेल भी मिला। 40,000 रुपये मूल्य के 19 टिन सोयाबीन ऑयल को सीज किया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मिलवाटखोरी के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार चलता रहेगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।