जौहर यूनिवर्सिटी केे कर मामले में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 147.20 करोड़ की लागत से बने 16 भवनों के 1.36 करोड़ टैक्स एवं 2.72 करोड़ पैनाल्टी की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि कर निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का वैकल्पिक उपचार प्राप्त है। ऐसे में याचिका पोषणीय नहीं है।
यह आदेश न्यायाधीश जे0 जे0 मुनीर ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां व कुलसचिव के मार्फत दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची को जारी नोटिस पर सुनवाई का मौका दिया गया थां याची ने शिक्षण संस्थान को कर छूट का लाभ देने की अर्जी दी है, लेकिन कोर्ट न इस मुद्दे पर विचार नहीं कियां केवल याचिका की ग्राह्यता पर सुनवाई की और राहत देने से इनकार कर दिया।