
गांव में भी अपना आशियाना बनाने का सपना होगा पूरा… मिलेगा लोन, घरौनी कानून का प्रस्ताव तैयार
गांव में भी अपना आशियाना बनाने को लोन मिलेगा। राजस्व, वित्त और न्याय समेत सभी संबंधित विभागों ने घरौनी कानून के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। इस प्रस्ताव को अब मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसके तहत आबादी के भीतर अविवादित जमीन पर ग्रामीणों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार, आबादी की ऐसी जमीन, जिस पर कोई विवाद नहीं है, लेखपाल मालिकाना हक को लेकर अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। राजस्व रिकॉर्ड में इसे कानूनगो की लिखित स्वीकृति से दर्ज करवाया जा सकेगा। उत्तराधिकार, बैनामा, गिफ्ट डीड, सरकारी उपक्रमों की नीलामी से मिली भूमि, जमीन अधिग्रहण, पंजीकृत वसीयत और न्यायालय की डिक्री के आधार पर कानूनगो घरौनी (भू-स्वामी का नाम) तैयार कर सकेंगे।
वहीं, आबादी की जमीन को लेकर कोई विवाद होने पर लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार अपनी रिपोर्ट एसडीएम को देंगे। एसडीएम उस भूमि को विवादित या अविवादित घोषित करेंगे। अगर एसडीएम के स्तर से भूमि विवादित घोषित की गई तो फिर राजस्व विभाग उस प्रकरण में कोई विचार नहीं करेगा।