Political Parties के खातों की जांच करे केंद्र सरकार
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी चंदे का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार को कांग्रेस और भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के खातों की जांच के लिए छह माह का वक्त दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरीशंकर ने अदालत के वर्ष 2014 के फैसले के अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को ‘‘अंतिम मौका’’ दिया है। तब उच्च न्यायालय ने पाया था कि दोनों दलों ने ब्रिटेन की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की भारतीय अनुषंगी कंपनियों से चंदा स्वीकार कर विदेशी मुद्रा (नियमन) कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन किया है।



