
Gold को लेकर नया नियम लागू , हॉलमार्किंग अनिवार्य
नयी दिल्ली – केंद्र ने मंगलवार को कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था 16 जून से प्रभाव आ जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। और शुरू में 256 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। हॉलामार्किंग मूल्यवान धातु की शुद्धता का प्रमाणपत्र है। और फिलहाल यह व्यवस्था स्वैच्छिक रखी गयी थी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में उद्योग जगत के साथ बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2019 में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर 15 जनवरी, 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य किये जाने की घोषणा की थी। लेकिन बाद में समयसीमा चार महीने के लिये एक जून तक बढ़ा दी गयी। पुन: जौहरियों की महामारी के कारण समय सीमा आगे बढ़ाये जाने के अनुरोध के बाद इसे 15 जून कर दिया गया।
हॉलमार्किंग की व्यवस्था बुधवार 16 जून, 2021 से लागू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और शुरू में 256 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। जहां मूल्यवान धातु की शुद्धता की जांच के लिये केंद्र हैं। सचिव ने कहा कि बैठक में उद्योग की चिंताओं को दूर किया गया है। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है।
कि 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले आभूषण निर्माताओं को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। बयान के अनुसार 16 जून से 256 जिलों के जौहरियों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। भारतीय मानक ब्यूरो अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा रही है।