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CBI के डीएसपी और उनकी पत्नी की करोड़ों की सम्पत्ति कुर्क, ईडी ने की कार्रवाई

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने राजीव कुमार ऋषि, डीएसपी, सीबीआई और उनकी पत्नी की करोड़ों की सम्पत्तियों को कुर्क किया है। बताया जाता है कि दोनों के नाम 1.05 करोड़ रुपये की चल-अचल सम्पत्ति, जिसमें दिल्ली और गाजियाबाद में है, उसे कुर्क किया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली में आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में दर्ज एफआईआर के आधार पर की है।

कुर्क की गई संपत्तियां राजीव कुमार ऋषि और उनकी पत्नी के नाम पर नई दिल्ली और गाजियाबाद स्थित दो आवासीय संपत्तियों के रूप में हैं। ईडी ने राजीव कुमार ऋषि के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित) की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(बी) के तहत सीबीआई, पीएस एसी-II, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि राजीव कुमार ऋषि ने जांच अवधि यानी 9 नवम्बर 2012 से 14 जनवरी 2021 के दौरान अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर करीब 1.44 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी, जो उक्त अवधि के दौरान उनकी वैध आय से 113.36% अधिक है। ईडी की जांच में पता चला है कि राजीव कुमार ऋषि ने अपनी पत्नी सहित अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का उपयोग उनके द्वारा अर्जित अवैध धन को विभिन्न अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में एकीकृत करने के लिए

\किया। यह भी पता चला है कि राजीव कुमार ऋषि द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित अपराध की आय (पीओसी) उनके द्वारा रखी गई संपत्तियों के भीतर छुपाई गई है और साथ ही जांच अवधि के दौरान व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों पर खर्च की गई है। इसलिए, 1.05 करोड़ रुपये की उपरोक्त संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पीओसी के बराबर मूल्य के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

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