
लखनऊ एयरपोर्ट के पास बनी 15 इमारतों की तोड़ी जाएंगी ऊपरी मंजिल, जारी किया गया नोटिस
हवाई अड्डे के नजदीक बनी 15 ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलें तोड़ी जाएंगी, क्योंकि ये हवाई सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं। इस संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया है।
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई अत्यधिक ऊंची इमारतों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), जिला प्रशासन और हवाई अड्डा प्रबंधन की संयुक्त टीम ने सर्वेक्षण के बाद ऐसी 15 इमारतों को चिह्नित किया है।
एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे को निर्माण-मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद 101 से 200 मीटर के दायरे में एक मंजिल और 201 से 300 मीटर के दायरे में दो मंजिल तक निर्माण की अनुमति है, लेकिन अधिकतम 11 मीटर की ऊंचाई तक ही निर्माण हो सकता है। इसके बावजूद, अमौसी हवाई अड्डे के पास कई इमारतें हवाई सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर रही हैं।
पहले भी एक तीन सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसने हवाई अड्डे के आसपास की इमारतों का सर्वेक्षण किया था। इस समिति में एलडीए के अधिकारी भी शामिल थे। सर्वे के दौरान निषिद्ध क्षेत्र में बनी अवैध इमारतों को चिह्नित किया गया और भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद एलडीए, जिला प्रशासन और हवाई अड्डा प्रबंधन की टीम ने दोबारा सर्वेक्षण किया।
सर्वे में अमौसी हवाई अड्डे के पास 15 ऊंची इमारतों को हवाई सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मानकों का उल्लंघन करने वाली इन इमारतों की ऊपरी मंजिलों को तोड़ने का आदेश एलडीए और जिला प्रशासन ने दिया है। आदेश में कहा गया है कि इन इमारतों की अतिरिक्त ऊंचाई का निर्माण डीजीसीए नियमों की अवहेलना कर किया गया है।