उत्तर प्रदेश

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समर्पित नगरीय परिवहन निधि की प्रबंध समिति की बैठक आयोजित

लखनऊ – उ0प्र0 समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली के अधीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित निधि प्रबंध समिति की बैठक मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि नगर बस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नगर बस सेवाओं को अच्छी बनायें तथा जहां पर मेट्रो है, वहां पर मेट्रो से कनेक्टिविटी भी बढ़िया हो। उन्होंने कहा कि नगरीय बस सेवाओं के संचालन में हो रहे घाटा को कम करने के लिए स्ट्रैटजी तैयार की जाये।
उन्होंने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा-मथुरा में संचालित नगर बस सेवाओं में हो रहे घाटे का विश्लेषण कर इसको कम करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये। डिपो निर्माण कार्य की समीक्षा में उन्होंने आगरा, अलीगढ़, मथुरा-वृन्दावन, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी एवं प्रयागराज में निर्माणाधीन मेन्टीनेन्स डिपो के निर्माण एवं विद्युत संयोजन के कार्यों को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिये।
इससे पूर्व बैठक का संचालन करते हुए अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे ने बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तावों को प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। बैठक में घाटे की प्रतिपूर्ति, संचालन एवं अनुरक्षण फीस का भुगतान, एमएसीटी वादों के प्रतिकर भुगतान, गृहकर, सीवर कर एवं जलकर का भुगतान, फेयर बॉक्स रेवेन्यू कलेक्शन एजेन्सी के चयन, ईटीएम किराया एवं अनुरक्षण व्यय, रिवाल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, एस्क्रो एकाउण्ट में रिवाल्विंग फण्ड, परमिट एवं बीमा, अतिरिक्त कर माफ करने के संबंध में तथा आगरा में मेन्टीनेन्स डिपो हेतु डीयूटीएफ से भुगतान संबंधी प्रस्ताव पेश किये गये।
बैठक में परिवहन, वित्त, नियोजन, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं मेरठ के मण्डलायुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि नगरीय बसों के संचालन से हो रही हानि की प्रतिपूर्ति हेतु शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डीयूटीएफ का गठन किया गया है।
इस निधि हेतु धनराशि की व्यवस्था अचल संपत्तियों के अंतरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया कर एवं निबंधन के माध्यम से निर्धारित की गई है तथा नगर विकास विभाग को 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि से 0.5 प्रतिशत डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड में दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

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