
बकाया बिजली बिल की वजह से कटी लाइट
वाराणसी— बिजली विभाग लगातार लोगों को 24 घंटे बिजली देने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही बकायेदारों पर भी बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा नकेल कसने का कार्य किया गया है। इसी को देखते हुए बिजली विभाग द्वारा एक नया नियम लाया गया है, इसके तहत अधिक बिजली का बिल बकाया होने पर बिजली काट दी जाएगी। पार्ट पेमेंट पर भी बिजली चालू नहीं की जाएगी, जब तक पूरा पेमेंट नहीं किया जाएगा तब तक बिजली नहीं चालू होगी।
बड़े बकायेदार और उपभोक्ता जेई और एसडीओ से मिलकर बिल का चौथाई भाग जमा करके लाइट फिर से चालू करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिजली विभाग ने पार्ट पेमेंट के नियमों में संशोधन करके जेई और एसडीओ से पार्ट पेमेंट का अधिकार छीन लिया है। अब यह अधिकार सिर्फ एक एक्सईएन के पास है। बदले नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ता की बिजली कट गई तो उसे पार्ट पेमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। यदि किसी का बिल बकाया है और बिजली नहीं कटी है। ऐसे में उपभोक्ता एक्सईएन से संपर्क करके बकाया बिल के पार्ट पेमेंट की सुविधा लेकर भुगतान कर सकता है।