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Supreme Court ने Uttarakhand Bar Council याचिका पर केंद्र और BCI से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, चार अगस्त उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधिज्ञ परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों की उस याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) से मंगलवार को जवाब मांगा, जिसमें जुलाई के एक प्रस्ताव और परिपत्र को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बीसीआई ने चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचित राज्य विधिज्ञ परिषदों की संरचना में बदलाव कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचित सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की दलीलों पर संज्ञान लिया और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा बीसीआई को नोटिस जारी किए। कुलदीप कुमार और नौ अन्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा वकील ध्रुव जोशी के माध्यम से दायर इस याचिका में बीसीआई के 19 जुलाई के प्रस्ताव और उसके परिणामस्वरूप 21 जुलाई को जारी सर्कुलर को रद्द करने की मांग की गई है।

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