SEBI ने अनिल अंबानी और 24 अन्य को शेयर बाजार से 5 साल के लिए किया प्रतिबंधित, 25 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी तथा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को कंपनी से धन के हेर-फेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अंबानी को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी इकाई में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) लेने से भी पांच साल के लिए रोक लगा दी है। इसके अलावा 24 इकाइयों पर 21 करोड़ रुपये से लेकर 25 करोड़ रुपये तक का
जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उसपर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अनिल अंबानी नीत रिलायंस समूह की कंपनी को इस संबंध में भेजे ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के धन की कथित हेरा-फेरी की कई शिकायतें मिलने के बाद सेबी ने किसी भी नियामकीय उल्लंघन का पता लगाने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए जांच की।
सेबी ने जांच में पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के केएमपी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर. शाह की मदद से कंपनी से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई। इसमें इस पैसे को कंपनी से जुड़ी इकाइयों को कर्ज के रूप में दिखाया गया था।