वाशिंगटन: अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लागू रखने की अनुमति दे दी है। यह महत्वपूर्ण फैसला गुरुवार को आपातकालीन शक्तियों के तहत लिया गया। ट्रंप प्रशासन ने आर्थिक नीतियों को रद्द करने वाले सरकारी फैसलों के खिलाफ अपील दायर की गई थी। कोर्ट ने प्रशासन की आपातकालीन याचिका को स्वीकार करते हुए माना कि संघीय व्यापार अदालत के फैसले पर रोक लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।
आपको बता दें कि प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रहा है। इससे पहले, बुधवार को ही अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका टैरिफ नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। अदालत का कहना था कि ट्रंप ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का अनुचित इस्तेमाल किया।
राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा
ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को तर्क दिया कि टैरिफ पर रोक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके बाद अदालत ने अपने पिछले आदेश को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जिससे टैरिफ लागू रहेंगे। यह व्यवस्था अपील प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति के आपातकालीन फैसलों में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा ही अधिकार पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भी मिला था, जब उन्होंने टैरिफ लगाए थे।
‘लिबरेशन डे’ टैरिफ नीति के तहत ट्रंप सरकार ने कई देशों, खासकर चीन और यूरोपीय संघ, पर भारी मात्रा में आयात शुल्क लगाए थे। उनके उठाए इस कदम से बाजारों में अस्थिरता, व्यापारिक अनिश्चितता और महंगाई की आशंका बढ़ी है।
ट्रंप को पहले मिला था झटका
इससे पहले, बुधवार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया कि ट्रंप ने IEEPA का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और लगभग सभी देशों पर टैरिफ लगाकर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया।
राज्यों से जुड़ी हर खबर और देश-दुनिया की ताजा खबरें पढ़ने के लिए
नार्थ इंडिया स्टेट्समैन से जुड़े। साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप को डाउनलोड करें।