‘उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024’ स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2015 के स्थान पर ‘उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद ने नीति में संशोधन अपरिहार्य एवं आवश्यक होने की दशा में मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-111/अड़तीस-5-2015-36 सम/2013 दिनांक 09 फरवरी, 2015 द्वारा ‘उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2015’ निर्गत है।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समाहित करते हुए ’जल जीवन मिशन’ प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 2017-18 से भारत सरकार द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मात्राकृत 15 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी।
’जल जीवन मिशन’ के अन्तर्गत संचालित पाइप पेयजल योजनाओं एवं पूर्व से उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग/राज्य बजट से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।
इसके दृष्टिगत पूर्व से निर्गत ‘उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2015‘ के स्थान पर ‘उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024’ प्रख्यापित की गई है।
इस नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करते हुए ग्रामवासियों को निर्धारित मानक के अनुरूप स्वच्छ पेयजल की सतत एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।