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Karur Stampede Case: SC की DMK को फटकार, कहा- कोर्ट राजनीतिक मंच नहीं, CM विजय को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को DMK की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और TVK के अन्य नेताओं को सितंबर 2025 की करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से बातचीत करने या सार्वजनिक बयान देने से रोकने की मांग की गई थी। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को “राजनीतिक मंच” नहीं बनाया जाना चाहिए। बेंच ने याचिका के आधार पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट ने खुद इस मामले की CBI जांच का आदेश दिया था। बेंच ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट, जिसने खुद इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं, वह किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की याचिका को कैसे स्वीकार कर सकता है?

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