कारोबार

‘फर्जी’ बैंक गारंटी मामले में रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक निविदा हासिल करने के लिए 68 करोड़ रुपये की कथित फर्जी बैंक गारंटी जारी करने से जुड़े धन शोधन के एक मामले में व्यवसायी अनिल अंबानी की समूह कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड और 10 अन्य कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। निदेशालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष की शिकायत में नामजद अन्य आरोपियों में रिलायंस पावर के पूर्व सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) अशोक कुमार पाल, रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड, रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (रिलायंस पावर की सहायक कंपनियां), ओडिशा स्थित फर्जी कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के प्रबंधन निदेशक पी सारथी बिस्वाल, बायोथेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और व्यापार वित्तपोषण सलाहकार अमर नाथ दत्ता शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार, कुछ अन्य आरोपियों में रविंदर पाल सिंह चड्ढा, मनोज भैयासाहेब पोंगड़े और पुनीत नरेंद्र गर्ग शामिल हैं।

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