राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें या मिलेगी राहत? सुलतानपुर की अदालत कल सुनाएगी फैसला, जानें क्या है पूरा मामला
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में सोमवार, 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ वर्ष 2018 में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। सुलतानपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने रविवार को बताया कि विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने 13 अक्टूबर को फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को सोमवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
भाजपा नेता ने 2018 में दर्ज कराया था मुकदमा
इस मामले में भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि राहुल गांधी ने उसी वर्ष बेंगलुरु में एक चुनावी सभा के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इसी टिप्पणी को लेकर उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर किया गया। विशेष सांसद-विधायक अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी।
आवाज के नमूने के मिलान की अर्जी भी खारिज
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विजय मिश्रा की ओर से राहुल गांधी की आवाज के नमूने का मिलान कराने के लिए अर्जी दी गई थी। हालांकि, निचली अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद इस आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई, जिसे सत्र अदालत ने भी खारिज कर दिया। अधिवक्ता के मुताबिक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी दोनों अदालतों के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
चौथी बार अदालत में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी
इस मामले में राहुल गांधी 26 अक्टूबर को सुलतानपुर की अदालत में चौथी बार व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं। अब इस मामले में अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।



