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वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र को झटका, SC ने कहा- 30 जून से पहले करें भुगतान

वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून, 2023 तक पूरा भुगतान करे। देश में पेंशन पाने वालों की संख्या 25 लाख के आसपास है। जिसका एरियर करीब 28 हजार करोड़ रुपये है। यह एरियर 2019 से दिया जाना है. वित्त मंत्रालय ये भुगतान एक साथ करने में असमर्थता जता चुका है।

कोर्ट पहले ही वन रैंक वन पेंशन के सिलसिले में आदेश जारी कर चुका है। लेकिन सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया था। अब सरकार का कहना है कि एक साथ भुगतान करना मुश्किल है। और कोर्ट से तीन किश्तों में भुगतान की मोहलत मांगी। जिसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्वीकार किया। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 10-11 लाख पेंशनर्स का बकाया इस साल 31 अगस्त, 30 नवंबर और अगले साल 28 फरवरी तक भुगतान कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह साफ किया कि इसका असर पूर्व कर्मियों के पेंशन के इक्वलाइजेश पर नहीं पड़ेगा।

हालांकि, कोर्ट ने सरकार को ओआरओपी के तहत परिवार वालों और अवॉर्ड विनर पेंशनर्स को इसी साल 30 अप्रैल तक भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ओआरओपी के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स के बकाए का भुगतान भी इसी साल 30 जून तक भुगतान करने सख्त आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश इंडियन एक्स-सर्विसमेन मूवमेंट्स की याचिका पर जारी की है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने एक सील्ड कवर में अपना प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की थी। जिसे चीफ जस्टिस की बेंच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। सीजेआई ने यह भी पूछा था कि यहां आदेश ही तो जारी किया जाना है, इसमें सीक्रेट क्या है?

 

(NW News Agency)

जिसका प्रत्येक लेख बहस का मुद्दा है.

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