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Yadav Singh की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य Abhiyanta Yadav Singh की जमानत याचिका पर आज प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। यादव सिंह के खिलाफ धन शोधन मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।

न्यायमूर्ति एएस बोबडे और न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव की पीठ प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करते हुये उसे दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। Yadav Singh ने इस मामले में जमानत याचिका रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के फैसले को चुनौती दी है।

Yadav Singh  ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि चूंकि इस मामले में जांच एजेन्सी से निर्धारित अवधि के भीतर उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, इसलिए तकनीकी आधार पर वह जमानत के हकदार हैं।

उच्च न्यायालय उनके इस तर्क से सहमत नहीं हुआ और उसने प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों को ध्यान में रखते जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निदेशालय का कहना था कि इस मामले में आरोप पत्र समय के भीतर दाखिल किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 2015 में Yadav Singh के खिलाफ धन शोधन के आरोप में मामला दर्ज किया था। इससे पहले, नवंबर, 2014 में आय कर विभाग के छापे में पता चला था कि सिंह के पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति है।

इसके बाद ही उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 2015 Yadav Singh के खिलाफ आरोपों को बहुत गंभीर बताते हुये उनके खिलाफ सीबीआई की जांच का आदेश दिया था

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