धोखा-धड़ी
कोयले की काली कमाई पुत गई चेहरे पर
इसके कुछ ही दिन बाद ही 06 नवंबर को मधु कोड़ा के आवास पर छापा मारा गया। वहां से मिले दस्तावेज़ों की जांच के बाद 30 नवंबर को मधु कोड़ा को गिरफ़्तार कर लिए गया। इसके बाद वे रांची के बिरसा मुंडा कारागार और तिहाड़ जेल में बंद रहे।
18 फ़रवरी 2015 को अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी। इन दिनों वे ज़मानत पर हैं, लेकिन सजा सुनाए जाने के वक़्त उन्हें कोर्ट मे मौजूद रहने के लिए कहा गया है।
मधु कोड़ा और उनके साथी अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 120-बी, 420 और 409 के तहत आरोप सिद्ध हुए हैं। इन धाराओं में उम्र क़ैद तक का प्राविधान है।
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